भिण्ड, 21 अप्रैल। श्रम पदाधिकारी भिण्ड ने समस्त शासकीय विभागों, मण्डलों, निगमों एवं अन्य संस्थाओं को सूचित किया है कि जो भी विभाग, संस्थाएं ठेकेदारों अथवा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से निर्माण कार्य एवं अन्य सेवाएं करवा रहे हैं, उन्हें संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है। साथ ही व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 47 से 50 के अंतर्गत ठेका श्रमिकों के नियोजन एवं पंजीयन से संबंधित प्रावधान भी लागू है। बिना पंजीयन के किसी भी प्रकार से ठेका श्रमिकों का नियोजन न किया जाए। इस हेतु समस्त संबंधित विभाग/ संस्थाएं तत्काल पंजीयन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।
श्रम पदाधिकारी ने कहा है कि श्रम कानूनों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार पंजीयन प्राप्त करें। इस स बन्ध में क्षेत्रीय श्रम कार्यालय से सहायता ली जा सकती है।
Monday, September 28
BREAKING
- गौरी किनारा मन्दिर में सोशल ग्रुप अजितनाथ ने की प्रभावना
- नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शानदार आगाज
- टीईटी परीक्षा को लेकर शिक्षकों का फूटा गुस्सा, कलेक्टर पर किया प्रदर्शन
- लला जैन के जूता गोदाम में लगी ,आग लाखों का नुकसान
- सड़क या गांव में आवारा घूम रहे गौवंश को नजदीकी गौशाला में भेजें : सीईओ
- गौरी सरोवर पर लगी बड़ी स्क्रीन पर छात्रों ने देखा राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज कार्यक्रम
- नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म देखेंगे भिण्ड, ग्वालियर और मुरैना जिले के संत
- शिविर में 364 आवेदन हुए प्राप्त, 328 का मौके पर हुआ निराकरण

