भिण्ड, 19 अप्रैल। डिप्टी कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र भिण्ड ने बताया है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश हेतु 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया था।
आवंटन उपरांत पालकों को 3 से 15 अप्रैल तक अपने बच्चों का आवंटित विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिन बच्चों द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया है। उनको एसएमएस के माध्यम से सूचना भी दी गई थी। उक्त अवधि में अधिकांश बच्चों द्वारा प्रवेश प्राप्त कर लिया गया है। तथापि कुछ पालकों ने अवगत कराया कि वे विभिन्न कारणों से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं ले सके, जबकि वे अपने बच्चे का प्रवेश कराना चाहते हैं। अत: छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण में आवंटित विद्यालय में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल से बढ़ाकर 25 अप्रैल तक की गई है।
Monday, September 28
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