– अब 15 मई तक मिलेगा 90 फीसदी तक सरचार्ज में छूट का लाभ
भिण्ड, 03 अप्रैल। मप्र सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय चरण की अवधि डेढ़ माह और बढ़ गई है। बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी और उनके उत्साह को देखते हुए योजना के द्वितीय चरण की अवधि 15 मई कर दी गई है।
समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के द्वितीय चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं। मप्र सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के द्वितीय चरण में सरचार्ज में 70 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने पर 50 से लेकर 60 प्रतिशत तक छूट का विकल्प मिल रहा है।
समाधान योजना : एक नजर में
समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। दो चरणों में लागू इस योजना के दूसरे और अंतिम चरण में 15 मई तक बकाया बिल जमा करने पर 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है।
समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल हेतु पंजीयन कराना होगा। कंपनी के उपाय एप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केन्द्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।

