भिण्ड, 01 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पंकज चतुर्वेदी की अदालत ने फर्जी शस्त्र लाईसेंस बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य राधाचरण निवासी ग्रामी सरावन जिला जालौन को दो दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया है।
प्रभारी उपसंचालक अभियोजन जिला भिण्ड अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना देहात के अपराध क्र.24/26 धारा 318(4), 336(3), 340(2), 338, 61 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 7, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में आरोपी राधाचरण को न्यायालय में प्रोडेक्शन वारंट पर जिला जालौन जेल से न्यायालय जिला भिण्ड के समक्ष पेश किया था। आरोपी पर फर्जी शस्त्र लाईसेंस तैयार करने एवं अवैध धनराशि प्राप्त करना तथा दस्तावेजों में कूटरचना एवं एडीटिंग करने का गंभीर आरोप होने से अभियोजन ने अपराध में प्रयुक्त दस्तावेजों एवं अवैध धनराशि की बरामदगी किए जाने हेतु आरोपी राधाचरण पुत्र जमना प्रसाद निवासी ग्राम सरावन जिला जालौन को दो दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेजे जाने की मांग की गई थी। मामले की गंभरता को देखते हुए न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को 3 अप्रैल तक पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया है।
Monday, June 1
BREAKING
- आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए हम सबको निभाने होंगे दायित्व : मंत्री शुक्ला
- मंत्री शुक्ला ने किसान भाइयों के साथ किया मन की बात का सामूहिक श्रवण
- अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास ठाकुर पहुंचे दंदरौआ
- प्रकर्ष फाउण्डेशन ने भीषण गर्मी में जरूरतमंद परिवारों को बांटे पानी के मटके
- विशुद्ध सागर महाराज ससंघ का नगर में हुआ ऐतिहासिक मंगल प्रवेश
- श्रीमद् रामकथा में शिव कथा का महत्व बताया, भोलेनाथ ने पार्वती को अंग में विराजमान किया
- सीटू की एकता, संघर्ष, शहादत के 56 साल पूर्ण
- भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय अधिकारियों का प्रवास संपन्न


