भिण्ड, 29 मार्च। जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड ने सभी मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को सूचित कर कहा है कि घरेलू उपयोग हेतु प्रदत्त गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक समारोह गतिविधियों में किया जाना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजनों के लिए ही मान्य है। इसका व्यावसायिक उपयोग करना उक्त आदेश का उल्लंघन है। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 में घरेलू एलपीजी सिलेण्डर के दुरुपयोग को लेकर कंडिका 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Saturday, April 11
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