भिण्ड, 19 मार्च। बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी द्वारा अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंचकर मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन मीडिया सेल के अनुसार यह मामला थाना फूप क्षेत्र का है। घटना 19 अक्टूबर 2019 की बताई गई है। फरियादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन को कोचिंग जाते समय वीरेन्द्र नगर निवासी संदीप सोनी लगातार परेशान करता था। पीड़िता ने यह बात अपने भाई को बताई, जिसके बाद भाई ने आरोपी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया। इसी बात से नाराज होकर आरोपी संदीप सोनी अपने दो साथियों के साथ फरियादी के घर पहुंच गया। घर के बाहर खड़े फरियादी से आरोपी ने विवाद शुरू कर दिया और गाली-गलौज करने लगा। जब फरियादी ने विरोध किया तो आरोपी और उसके साथियों ने लात-घूसों से उसकी जमकर मारपीट कर दी। इस हमले में फरियादी को बाईं आंख और पीठ में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी संदीप सोनी को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
Monday, April 6
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