– कांवड़ियों की सुरक्षा हेतु 14 को शाम 4 बजे से 15 फरवरी रात्रि 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
भिण्ड, 11 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड किरोड़ीलाल मीना ने पुलिस अधीक्षक डॉ. असित यादव के प्रतिवेदन के आधार पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भिण्ड नगर में एवं भिण्ड नगर से इटावा जिले की सीमा तक ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.719 पर समस्त भारी/ बड़े वाहन (डंपर, भारी माल वाहन जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामाग्री से भरे हुए होते हंै) के आवागमन को 14 फरवरी को शामं 4 बजे से 15 फरवरी को रात्रि 10 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि 14 एवं 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें कांवडिये एवं श्रद्धालु मुख्य मार्ग से होते हुए शिव मन्दिरों पर पहुंचकर धर्म प्रेमियों द्वारा जिले के विभिन्न मन्दिरों में कांवरे चढ़ाई जाकर मेले के आयोजन किए जाएंगे। जिनके मुख्य मार्गों पर पैदल गुजरने के दौरान पूर्व में वाहनों द्वारा दुर्घटनाएं घटित हुई है। दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अवधि में भारी वाहन (रेत-गिट्टी) को प्रतिबंधित तथा प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक इटावा का उल्लेख किया है कि 14 फरवरी को शाम 4 बजे से 15 फरवरी तक की अवधि के लिए थाना फूप से उदी की तरफ जाने वाले वाहनों को पूर्णत: प्रतिबंधित करने एवं केवल हल्के वाहनों को रूट डायवर्सन हनमंतपुरा थाना सहसों इटावा के मार्ग से कराए जाने का अनुरोध किया गया है।


