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Home » परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर परिधि के अन्दर प्रवेश वर्जित : कलेक्टर

परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर परिधि के अन्दर प्रवेश वर्जित : कलेक्टर

Jagran TodayBy Jagran TodayFebruary 8, 2026

– प्रतिबंधात्मक आदेश 7 मार्च तक जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों पर प्रभावी रहेगा

भिण्ड, 08 फरवरी.मनीष दुबे। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मप्र भोपाल द्वारा संचालित वर्ष 2026 की हाईस्कूल, हायर सेकण्ड्री, डीपीएसई की मुख्य परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी से 7 मार्च तक शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपादित कराया जाना है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किरोड़ीलाल मीणा ने जिले में माध्यमिक शिक्षा मण्डल मप्र भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल, हायर सेकण्ड्री, डीपीएसई की मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों के संबंध में प्रतिबन्धात्मक आदेश किया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह (परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छोड़कर) परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर परिधि के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा न ही उक्त परिधि में एकत्रित होगा और न ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, भाला, छुरी, कटार, गुप्ती एवं अन्य घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर प्रवेश करेगा ओर न ही सार्वजनिक प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्रों की ओर किसी भी दिशा से आने वाले आवागमन के मार्ग को किसी भी प्रकार जैसे पानी भरकर, गड्ढा करके या अन्य किसी भी तरीके से बाधा खड़ी करके अवरुद्ध नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की 50 मीटर को परिधि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा तथा वाहनों का जमावड़ा नहीं करेगा। कोई व्यक्ति या परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र की 100 मीटी परिधि में इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे मोबाईल, ब्लूटूथ आदि लेकर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर परिधि में अनाधिकृत रूप से नहीं घूमेगा न ही परीक्षा से संबंधित किसी सामग्री का वितरण या प्रचारित करेगा। परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षा संचालन की समयावधि के दौरान कोई भी दुकान जैसे चाय, पान की गुमटी, पीसीओ, फोटो कॉपी, कंप्यूटर, शराब या मोबाईल रिचार्ज की दुकान इत्यादि नहीं खुलेंगी तथा उनमें उक्त अवधि में किसी भी रूप से कोई व्यक्ति व्यवसाय संचालित नहीं करेंगे।
कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्रों की बाउण्ड्री या छत इत्यादि से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा और ना ही उक्त कार्य में सहयोग करेगा। कोई व्यक्ति प्रतिबन्धित क्षेत्र के अंदर नकल सामग्री जैसे गाइडें, पुस्तकें, नोट्स, छोटी बड़ी नकल की पर्चियां या किताबों के पन्ने या किसी भी उद्देश्य से लिखे बोर्ड या अन्य ऐसी सामग्री को लेकर प्रवेश नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा परीक्षा अधिनियम 1937 एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होकर परीक्षा समाप्ति 7 मार्च तक प्रभावी रहेगा। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला अंतर्गत निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आकस्मिक रूप से भ्रमण कर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रतिदिन की रिपोर्ट से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) व (2) के प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह प्रतिबन्धात्मक आदेश 8 फरवरी से परीक्षा समाप्ति 7 मार्च तक भिण्ड जिले अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल मप्र भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल, हायर सेकण्ड्री, डीपीएसई की मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रभावी रहेगा।

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