– कलेक्टर ने दिए निर्देश- भविष्य में इस प्रकार के अवैध क्लीनिक संचालित नहीं किए जाएं
भिण्ड, 05 फरवरी। कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड डॉ. जेएस यादव के निर्देशानुसार आज जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम, नोडल अधिकारी क्लीनिक पैथोलोजी डॉ. आलोक शर्मा द्वारा नयागांव रोड मुहाण्ड तिराहे पर संचालित अवैध दवाखाना सील्ड किया गया। क्लीनिक का संचालन पंकज सत्यार्थी पुत्र खुशीराम सत्यार्थी द्वारा किया जा रहा था। संबंधित पंकज सत्यार्थी द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र का संचालन भी क्लीनिक के साथ किया जा रहा था, जिसमें ई-केवायसी करना, बैंक खाता खोलने एवं आधार कार्ड से राशि आहरण किए जाने का कार्य भी किया जा रहा था। उक्त अवैध क्लीनिक को सील्ड किए जाने के पश्चात डॉ. आलोक शर्मा डीएचओ प्रथम द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अवैध क्लीनिक संचालित नहीं किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।


