भिण्ड, 04 फरवरी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि यदि बिजली के मीटर में अनावश्यक छेड़छाड़ पाई जाती है तो ऐसा करने वालों के विरुद्ध धारा 136 के तहत कार्रवाई होगी।
कंपनी का कहना है कि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कॉलसेंटर के फोन नंबर 1912 पर या ऑनलाइन वेबसाइट अथवा उपाय एप या बिजली वितरण केन्द्र/ जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण की पूरी व्यवस्था की गई है। यदि उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं तो उनके विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 3 वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है।
बता दें कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर को हटाएगा या ले जाता है या अन्यत्र जगह लगाता है, चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं, तो इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध कहा जाएगा और वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
Monday, April 6
BREAKING
- लखिमपुर खीरी न्यायालय में जमीन विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे को मारी गोली
- तमिलनाडु में बड़े दलों ने ब्राह्मणों को किया दरकिनार, टिकट देने को भी नहीं तैयार
- प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गडकरी के सहयोग से ग्वालियर-चंबल क्षेत्र को 7 हजार करोड़ से अधिक की ऐतिहासिक सौगात मिली : सिंधिया
- विजया पालीवाल बनीं ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की उपाध्यक्ष
- पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना समय की आवश्यकता : प्रभारी मंत्री पटेल
- इन्द्रदेव का अंहकार दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने रची थी लीला : आचार्य पाठक
- प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन को लेकर बूथ स्तर तक सक्रिय भूमिका निभाए : पटेल
- हर गांव तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना नवांकुर का लक्ष्य : सिसोदिया

