ग्वालियर, 03 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला ग्वालियर सुश्री मधुलिका खत्री की अदालत ने दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी मोनू सिंह पुत्र कुंदन सिंह कुशवाह उम्र 37 वर्ष निवासी गुदड़ी मोहल्ला, लोहामण्डी ग्वालियर को धारा 338 भादंसं के तहत 6 माह के साधारण कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ सुनीता शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 27 नवंबर 2022 को करीब 3:30 बजे फरियादी संदीप मिश्रा टीव्हीएस मोटर साइकिल क्र. एम.पी.06 एम.के.0590 से अपना ऑर्डर उठाने के लिए हजीरा तरफ से सिटी सेंटर के लिए जा रहा था जैसे ही वह झंडाधारी हनुमान मण्दिर हॉकी स्टेडियम के पास पहुंचा, तभी ऑटो क्र. एम.पी.07 आर.7764 के चालक ने तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए रॉन्ग साइड से आया और सामने से मोटर साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह रोड पर गिर गया और गिरने से उसके दाहिने पैर में चोट आई। घटना ऐंदल गुर्जर व विकास गुर्जर ने देखी है। शिकायत पर से अपराध क्र.556/2022 धारा 279, 337 भादंवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना नक्शा मौका, कथन फरियादी एवं साक्षी, मेडिकल, एक्स-रे रिपोर्ट, जप्ती, मैकेनिकल जांच, नोटिस धारा 41क जाफौ की कार्रवाई की गई तथा आरोपी मोनू सिंह पुत्र कुंदन सिंह कुशवाह उम्र 34 साल निवासी गुड़ी मोहल्ला लोहामण्डी ग्वालियर के विरुद्ध धारा 279, 337, इजाफा 338 भादंवि का अपराध सिद्ध पाए जाने से चालान क्र.377/2022, 21 दिसंबर 2022 को कता किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भादंसं का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान शासन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षी एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी मोनू सिंह कुशवाह को न्यायालय 4 माह का साधारण कारावास, तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
Monday, April 13
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