-जिला न्यायाधीश बंसल ने दी बच्चों को विधिक साक्षरता की जानकारी
भिण्ड, 31 जनवरी। तहसील विधिक सेवा समिति लहार द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन मिहोना स्थित वंडर पब्लिक सेंट्रल स्कूल में किया गया।
शिविर में जिला न्यायाधीश राकेश बंसल ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम, मोटरयान अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो एक्ट) के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंटरनेट और स्मार्ट फोन के बढ़ते उपयोग ने सोशल नेटवर्किंग को सबसे लोकप्रिय ऑनलाईन गतिविधियों में से एक बना दिया हैं। सोशल मीडिया दुनियाभर में किसी के साथ जानकारी सांझा करने व संवाद करने में सक्षम बनाता है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करते समय अपनी निजी जानकारियों की सुरक्षा के लिए हमें अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जब तक ऑनलाईन यूजर्स को भली प्रकार से नहीं जानते तब तक उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। विधिक सहायता योजना एवं नशे के दुष्परिणामों के बारे भी उपस्थित छात्र-छात्राओं को अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के संचालक आशुतोष दौहलिया ने सभी का आभार व्यक्त किया।


