भिण्ड, 30 जनवरी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला भिण्ड की अदालत ने बरोही थाने के प्रकरण क्र.1283/2018 में अवैध हथियार रखने वाले आरोपी प्रदीप सिंह पुत्र श्रीकृष्ण नरवरिया उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम लावन को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण में पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवकुमार शर्मा ने बताया कि 21 मई 2018 को रात्रि करीब 2:10 से 2:45 बजे के मध्य थाना बरोही के उपनिरीक्षक अनिल सिंह गुर्जर को इलाका भ्रमण के दौरान ग्राम लावन में मुखबिर से सूचना मिली कि लावन-भिण्ड रोड पर बम्बा की पुलिया के पास एक व्यक्ति कट्टा लिए वारदात करने की फिराक में खड़ा है। मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताए स्थान बम्बा की पुलिया पर पहुंचने पर एक व्यक्ति पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा और उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो बांई तरफ एक 315 बोर का कट्टा खुर्से मिला था, जिसे खोलकर देखा तो उसमें एक राउण्ड मिला। नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रदीप पुत्र श्रीकृष्ण नरवरिया उम्र 22 वर्ष निवासी लावन का होना बताया। आरोपी का अपराध आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से एफआईआर लेखबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
Tuesday, September 29
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