भिण्ड, 21 जनवरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय ने उधार रुपए वापस न करने पर जीजा के घर में गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले में जीजा जय नारायण सोनी को धारा 306 भादंसं में 5 साल का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने की गई।
लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने बताया कि 17 अक्टूबर 2023 को फरियादी अशोक कुमार सोनी निवासी वीरेन्द्र नगर भिण्ड ने थाना सिटी कोतवाली में आवेदन देकर शिकायत की थी कि की शाम 7:30 बजे उसके भांजे दुर्गेश सोनी ने फोन पर बताया कि छोटे मामा रामकिशोर सोनी ने हमारे घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर से पुलिस सिटी कोतवाली ने मर्ग कायम कर जांच की। जांच में अशोक सोनी, उनके पुत्र बद्रीनारायण सोनी एवं भाई महेश सोनी ने कथन दिए कि बहनोई जय नारायण सोनी ने अपने व्यापार के लिए भाई रामकिशोर से 15 लख रुपए उधार लिए थे और वह वापस नहीं कर रहे थे, भाई रामकिशोर को रुपए की अत्यधिक आवश्यकता थी, वह बार-बार रुपयों की मांग कर रहे थे, इस संबंध में आरोपी जयनारायण सोनी ने रामकिशोर को दो चेक भी दिए थे, किंतु वह बाउंस हो गए थे, जिससे मृतक रामकिशोर बहुत दुखी थे, अभियुक्त जय नारायण सोनी रुपए देने में टालमटोल कर रहे थे। घटना दिनांक को उसने अपने भतीजे बद्रीनारायण को बताया कि आज मैं जीजा के घर जा रहा हूं और रुपए उन्होंने वापस नहीं किए तो गोली मारकर आत्महत्या कर लूंगा। इस प्रकार मृतक रामकिशोर ने अपने बहनोई जयनारायण सोनी के घर जाकर उनके द्वारा 15 लख रुपए वापस न किए जाने से परेशान होकर स्वयं कट्टा से गोली मारकर आरोपी के घर में आत्महत्या कर ली थी। प्रकरण की जांच पश्चात अभियुक्त जयनारायण सोनी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली भिनड में अपराध क्र.541/2024 धारा 306 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया था। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें फरियादी अशोक सोनी एवं बद्रीनारायण सोनी द्वारा न्यायालय में घटना का समर्थन नहीं किया, किंतु अशोक सोनी द्वारा जयनारायण सोनी ने दो चेक दिए, इस संबंध में कथन में स्वीकार किया है, लेकिन साक्षी महेश कुमार सोनी जो मृतक के बड़े भाई है, उन्होंने घटना का समर्थन किया एवं अन्य अभियोजन साक्षियों के कथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में यह सिद्ध पाया कि अभियुक्त जयनारायण सोनी ने मृतक रामकिशोर द्वारा दी गई राशि वापस न किए जाने से परेशान होकर जयनारायण सोनी के घर पर स्वयं कट्ट से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, इस संबंध में अभियुक्त जय नारायण सोनी ने भी कोई स्पष्ट बचाव नहीं दिया कि रामकिशोर ने उसके घर में आत्महत्या क्यों की। इस कारण न्यायालय द्वारा धारा 306 में अभियुक्त जयनारायण सोनी पुत्र भगवत दयाल सोनी उम्र 55 वर्ष निवासी झांसी मोहल्ला भिण्ड को अपराध धारा 306 भारतीय दंड संहिता में दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया गया है और उसे तत्काल न्यायिक निरोध में भेजा गया है।
Saturday, April 11
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