भिण्ड, 08 जनवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किरोड़ीलाल मीणा ने राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र 24 दिसंबर 2025 एवं मप्र शासन वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र 15 दिसंबर 2025 में दिए गए निर्देशानुसार भिण्ड जिले में नगर पालिका/ नगर परिषद/ पंचायतों के उपनिर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) हेतु नगर परिषद मौ के वार्ड क्र.4 में मतदान 16 जनवरी शुक्रवार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयोजन से मप्र आबकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद मौ के नगरीय क्षेत्र (जिसमें चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित मदिरा दुकानों तथा नगर से निकलने वाले राज्य/ राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 3 किमी की दूरी तक में स्थित शराब दुकानें मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घण्टें पूर्व से अर्थात 14 जनवरी को शाम पांच बजे से 16 जनवरी को मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकानें बंद रखी जाएं तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किए जाने हेतु नगर परिषद मौ के वार्ड क्र.4 में शुष्क दिवस घोषित किया है।
Wednesday, September 30
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