भिण्ड, 02 जनवरी। जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड ने सांदीपनि शा. उमावि ग्राम चौम्हो अटेर के प्रभारी प्रचार्य अरविन्द शर्मा को वित्तिय अनियमितता के आरोप में निलंबत कर दिया है।
जानकारी के अनुसार अरविन्द शर्मा प्रभारी प्राचार्य मूलपद माध्यमिक शिक्षक सांदीपनि शा. उमावि ग्राम चौम्हो अटेर के विरुद्ध ग्रामवासी द्वारा के कलेक्टर भिण्ड को शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें वित्तीय अनियमतिता एवं अपने सगे संबंधियों को अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त किए जाने के संबंध में लेख किया गया। उक्त शिकायत के क्रम में जांच अधिकारी प्राचार्य पीएमश्री शा. उमावि गोरमी को बनाया गया था, जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी प्राचार्य अरविन्द शर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लेख किया गया है। उक्त प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड द्वारा प्रभारी प्राचार्य अरविन्द शर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है। अत: अरविन्द शर्मा प्रभारी प्राचार्य मूलपद माध्यमिक शिक्षक सांदीपनि शा. उमावि चौम्हो अटेर द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप एवं जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर शर्मा को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1960 के उपनियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड अटेर नियत किया जाता है। निलंबित अवधि में अपचारी कर्मचारी अरविन्द शर्मा को मूलभूत नियम 5.3 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
Monday, June 22
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