– पीड़िता को 50 हजार की प्रतिकर सहायता
ग्वालियर, 17 दिसम्बर। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम जिला एवं अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला ग्वालियर श्रीमती वंदना राज पाण्डे की अदालत ने नाबालिग बच्ची से छेड़खानी कर गोली चलाने वाले आरोपी आकाश उर्फ लाले सक्सैना उम्र-24 साल निवासी जवाहर कॉलोनी ग्वालियर, राज जादौन उम्र 25 साल निवासी-विजयनगर आमखो पहाड़ी कम्पू ग्वालियर को सत्र प्रकरण क्र.79/2023 धारा 354डी भादंसं में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 100 रुपए अर्थदण्ड एवं व्यतिक्रम में 15 दिवस के सश्रम कारावास, धारा 341 भादंस में एक माह के सादा कारावास एवं 100 रुपए अर्थदण्ड, व्यतिक्रम में 7 दिवस का सादा कारावास, धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 100 रुपए अर्थदण्ड, व्यतिकम में 15 दिवस के सश्रम कारावास, धारा 307/34 (दो बार) भादंसं में 7-7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 100-100 रुपए अर्थदण्ड एवं व्यतिक्रम में 15-15 दिवस के सश्रम कारावास, धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 100 रुपए अर्थदण्ड, व्यतिक्रम में 7 दिवस के कठोर कारावास, धारा 27 आयुध अधिनियम में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 100 रुपए अर्थदण्ड, व्यतिक्रम में 7 दिवस के कठोर कारावास से दण्डित किया है। आरोपी मोंटी उर्फ उदय प्रताप चौहान उम्र 25 साल निवासी विजय नगर आमखो पहाड़ी कम्मू ग्वालियर को धाारा 354डी भादंसं में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 100 रुपए अर्थदण्ड, व्यतिक्रम में 15 दिवस के सश्रम कारावास, धारा 341 भादंसं में एक माह सादा कारावास एवं 100 रुपए अर्थदंड, व्यतिक्रम में 7 दिवस के सादा कारावास, धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 100 रुपए अर्थदण्ड, व्यतिक्रम में 15 दिवस के सश्रम कारावास से दण्डित किया है एवं पीड़िता को 50 हजार रुपए प्रतिकर एवं सहायता राशि प्रदान करने हेतु आदेशित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 20 जनवरी 2023 को पीड़िता अपने दोस्त के साथ अपनी एक्टिवा गाड़ी से खेल परिसर से अपने घर जा रही थी। आरोपीगण एक्टिवा से उसका पीछा कर रहे थे। वे अपनी एक्टिवा को पीड़िता की एक्टिवा के बगल से चलाने लगे और पीड़िता के दोस्त से पीड़िता और उसके संबंध के बारे में पूछने लगे। तभी एक अन्य वाहन पीड़िता की स्कूटी के सामने आ गया, जिससे पीड़िता स्कूटी से गिर गई। तभी आरोपीगण में से आकाश ने अपनी एक्टिवा की डिग्गी से देशी कट्टा निकाला और पीड़िता की तरफ जान से मारने के लिए फायर किया। मौके पर भीड़ इक्कठी हो गई। फिर पीड़िता ने अपने कोच एवं मां को फोन लगाया और बुलाया।


