– न्यायालय ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
भिण्ड, 16 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मेहगांव जिला भिण्ड के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रमोद शाक्य उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सुरूरू थाना बरासों को धारा 5/6 पोक्सो अधिनियम में 20 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में 7 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक अनीश शर्मा ने किया।
विशेष लोक अभियोजक अनीश शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 18 जनवरी 2021 को अभियोक्त्री की मां ने थाना गोरमी में शिकायत की कि उसके पति का देहांत हो चुका है। उसकी पुत्री (अभियोक्त्री) गोरमी में पढ़ती थी। 16 जनवरी को रात्रि करीब 11 बजे वह एवं अभियोक्त्री खाना खाकर सो गए, तभी रात्रि में नींद खुली तो देखा कि अभियोक्त्री घर नहीं थी, फिर उसने आस-पास एवं बाहर जाकर देखा तो अभियोक्त्री नहीं मिली। उसको कोई बहला फुसलाकर ले गया है। उक्त सूचना पर से थाना गोरमी में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्र.11/2021 अंतर्गत धारा 363 भादंसं एवं गुमशुदगी क्र.01/2021 लेखबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया।


