भिण्ड, 12 दिसम्बर। जेएमएफसी न्यायालय भिण्ड ने थाना सिटी कोतवाली के प्रकरण 1782/2016 में दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी सुरेश सिंहपुत्र गोविन्द सिंह बघेल उम्र 50 वर्ष निवासी श्रीकृष्ण नगर अटेर रोड बेरियर के पास भिण्ड को धारा 279 में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा आहत कपूर सिंह भदौरिया को भादंसं की धारा 338 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए एक वर्ष के साधारण कारावास एवं रुपए एक हजार के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरैया ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव के अनुसार अभियोजन कहानी यह है कि फरियादी रविन्द्र सिंह ने थाने में शिकायत की थी कि 30 नवंबर 2016 को सुबह 8:30 बजे उसका चचेरा भाई आहत कपूर सिंह भदौरिया सरस्वती स्कूल के बच्चो वाली मैजिक क्र. एम.पी.30 टी.0355 को स्कूल ले जा रहा था। फरियादी भी उसके साथ गाड़ी में था, जैसे ही वे भिण्ड इटावा बायपास पर एमजेएस कॉलेज के आगे पहुंचे तो इटावा चुंगी की तरफ से महिन्द्रा मैक्स क्र. एम.पी.30 जी.0342 का चालक गाड़ी को बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाया और फरियादी के मैजिक वाहन में टक्कर मार दी, जिससे आहत कपूर सिंह को चोटें आईं एवं वाहन में बैठी बच्ची शिवानी को भी चोटें आईं। फरियादी ने आहत को इलाज हेतु जिला अस्पताल भिण्ड में भर्ती कराया। उक्त सूचना पर से अपराध क्र.539/2016 धारा 279, 337 भादंस के अंतर्गत पंजीबद्ध र प्रकरण में विवेचना प्रारंभ की तथा विवेचना दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए और विवेचना पूर्ण होने के उपरांत उक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भादंसं के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
Sunday, June 21
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