भिण्ड, 12 जून। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड केएस बारिया के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोचिंग क्लासेस भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड निधि नीलेश श्रीवास्तव एवं न्यायाधीश एवं सचिव जिविसेप्रा भिण्ड अनुभूति गुप्ता उपस्थित रहीं।
कार्यक्रम में बच्चों को सरलतम भाषा में समझाया कि उक्त दिवस को मनाने का उद्देश्य बच्चों के बचपन, शिक्षा और भविष्य की रक्षा करना है एवं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की मजदूरी या रोजगार में लगाने से रोकना है। इसके अलावा बच्चों को संविधान के अनुच्छेद 24 एवं बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के बारे में बताया कि यह अधिनियम जो बच्चों को सभी व्यवसायों में नियोजित करने पर रोक लगाता है और किशोरों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर भी रोक लगाता है। कार्यक्रम में बच्चों को बाल श्रम की रोकथाम से संबंधित पेम्पलेट्स आदि वितरित किए गए। इस अवसर पर कोचिंग के संचालक विजय श्रीवास, पीएलव्ही मंजर अली उपस्थित रहे।
Monday, September 28
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