– बाल श्रम निषेध पर जन संवाद आयोजित
भिण्ड, 12 जून। चौधरी रूपनारायण दुबे समाज कल्याण समिति द्वारा अकोड़ा में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर संवाद स्थापित करते हुए किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति भिण्ड के प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट शक्ति प्राप्त सुनील दुबे ने बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि आज की थीम बच्चों के अधिकार, हमारा दायित्व के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना पूर्ण प्रतिबंध है।
उन्होंने बताया कि 14-18 साल के किशोरों से खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कराया जा सकता। यदि कोई उल्लंघन करता है तो 20 हजार से 50 हजार रुपए का जुर्माना या 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है। यदि कोई बाल श्रम करता या करवाता दिखे या बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार दिखे तो बच्चा या कोई भी व्यक्ति 1098 पर फोन करे।
पूर्व पार्षद सुरेन्द्र भारद्वाज ने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी होने के साथ साथ मालिकों, श्रमिकों, को भी समझना चाहिए कि बच्चों से ईंट भट्टों, ढाबों, दुकानों, आदि जोखिम जगहों पर काम नहीं कराएं और न भीख मंगाएं। आयोजक संस्था चौ. रूपनारायण दुबे समाज कल्याण समिति के समन्वयक वाल्मी के मास्टर ट्रेनर संजय सिंह यादव ने समाज को चेताते हुए कहा कि बच्चे काम के साथ साथ नशे की गिरफ्त में तेजी से जा रहे हैं, जिसकी वजह से अपराध भी बढ़ रहे हैं संवाद में बच्चों ने भी खुलकर अपने विचार व्यक्त किए गोलू यादव ने कहा बच्चे हमारे देश का भविष्य इनको संभाल के रखना हम सब का काम है।


