भिण्ड, 27 मई। विशेष न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लहार अभिषेक सक्सेना की अदालत ने ग्राम रूरई में हुए हत्या के मामले में फैसला किया है। न्यायालय ने मुख्य आरोपी कल्ली उर्फ उत्तम सिंह, टिल्लू सिंह उर्फ त्रिभुवन सिंह,गंभीर सिंह और सुरेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं सभी दोषियों पर आर्थिक दण्ड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार 22 जनवरी 2023 की रात करीब 9.20 बजे पुरानी रंजिश और सरकारी रास्ते पर खूंटा ठोकने की बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने रास्ते में खड़े गजेन्द्र सिंह चौहान के साथ गाली-गलौज की जब गजेन्द्र और उसके भाइयों ने इसका विरोध किया, तो अन्य आरोपियों के उकसाने पर उत्तम सिंह ने कट्टे से गजेन्द्र पर सीधे गोली चला दी, गोली गजेन्द्र के सीने के बांई तरफ लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक के भाई शैलेन्द्र सिंह की शिकायत पर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की थी। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने प्रभावी पैरवी की न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को सजा सुनाई है। उत्तम सिंह को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, आयुध अधिनियम की धाराओं में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है, उसकी ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। सह-आरोप आरोपी त्रिभुवन सिंह, गंभीर सिंह और सुरेन्द्र सिंह को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 500-500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न भुगतने पर सभी को 2-2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अदालत के आदेश के बाद आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच उप-जेल लहार भेज दिया गया।
Wednesday, September 30
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