भिण्ड, 08 मई। विद्युत चोरी के दर्ज प्रकरणों के निपटारे हेतु 9 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्युत चोरी के प्रकरणों में छूट प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत चोरी और अनियमितताओं के खिलाफ महाप्रबंधक भिण्ड द्वारा एक मई से विशेष सर्तकता एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126/135/138 के तहत अब तक 311 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु न्यायालय द्वारा लोक अदालत में निराकरण हेतु नोटिस जारी किय गए हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में होने वाली अप्रिय न्यायालयीन कार्रवाई से बचने हेतु वैद्य कनेक्शन का उपयोग करें और बिजली चोरी जैसी गतिविधियों से दूर रहें। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत तथा आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
Monday, September 28
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