भिण्ड, 06 मई। जिला दण्डाधिकारी किरोड़ीलाल मीणा ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए 7 लोगों के आर्म्स लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
इनमें गजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिया जादौन निवासी गुरयाची हाल निवासी मिलकपुरी मोहल्ला मौ का 12 बोर रायफल शस्त्र लाइसेंस क्रं. एमपी/बीएचडी/एल/36/97, शैलेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह राजावत निवासी मानगढ़ थाना रौन का 315 बोर रायफल शस्त्र लाइसेंस क्रं. एमपी/बीएचडी/एल/15/2011बी, छेदीलाल पुत्र अजुद्दी प्रसाद जाटव निवासी वीरमपुरा थाना देहात भिण्ड का 12 बोर दुनाली शस्त्र लाइसेंस क्रं. एमपी/बीएचडी/बी/चतुर्थ/1128/2003-04बी, रामदीन पुत्र छविराम गुर्जर निवासी बंकेपुरा थाना गोहद का 12 बोर शस्त्र लाइसेंस क्रं. एमपी/बीएचडी/बी/प्रथम/6/95बी, हरिज्ञान सिंह पुत्र मोहर सिंह मोगिया हाल निवासी रछेड़ी थाना देहात का टोपीदार शस्त्र लाइसेंस क्रं.98/85, योगेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र महेश सिंह निवासी बिजपुरी थाना देहात का एनपी बोर शस्त्र लाइसेंस क्रं. एमपी/बीएचडी/बी/प्रथम/295/2003बी, रामसनेही पुत्र कमल सिंह तोमर निवासी खनेता थाना एण्डोरी का 12 बोर रायफल शस्त्र लाइसेंस क्रं. एमपी/बीएचडी/311/जी/एन/85 बी को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में शस्त्र एवं एम्यूनेशन जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
Monday, September 28
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