भिण्ड, 03 मई। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक मई से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों का असर बरेठा टोल प्लाजा पर देखने को मिल रहा है, यहां सख्ती के साथ नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
एनएचएआई को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ वाहन चालक गलत वाहन नंबर बताकर या नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर टोल नाकों से बिना शुल्क दिए निकल जाते थे। बाद में जब असली वाहन मालिकों को इसकी जानकारी मिलती थी, तो वे संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराते थे। इन गंभीर शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एनएचएआई ने नई तकनीक और सख्त नियम लागू किए हैं। अब टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक कैमरा और स्कैनर लगाए गए हैं, जो वाहन की नंबर प्लेट, फास्टैग और रजिस्ट्रेशन की सटीक पहचान करेंगे। नंबर प्लेट में हेरफेर या गलत जानकारी देकर टोल से बचना अब संभव नहीं होगा, ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
फास्टैग की अनिवार्यता
सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फास्टैग वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोगुना टोल शुल्क जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा है, उनसे निर्धारित टोल का दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क टोल प्लाजा पर यूपीआई से भुगतान करने पर डेढ़ गुना अतिरिक्त राशि देनी होगी, ताकि फास्टैग को बढ़ावा मिल सके। ब्लैकलिस्ट/पेनल्टी प्रावधान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।
सभी टोल प्लाजा अब केन्द्रीय सिस्टम से जुड़े हैं, जिससे हर वाहन की जानकारी तुरंत रिकॉर्ड हो रही है। यदि फास्टैग में बैलेंस नहीं है, तो वाहन को रोका जा सकता है या पेनल्टी के साथ शुल्क वसूला जाएगा। बरेठा टोल प्लाजा पर इन नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। टोल प्लाजा के मैनेजर ओमवीर सिंह भदौरिया ने वाहन चालकों से कहा है कि सभी अपने वाहनों में फास्टैग अनिवार्य रूप से लगवाएं और उसमें पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें।
Sunday, May 31
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