– अवैध तार डालने से करंट लगने से हुई थी युवक की मौत
भिण्ड, 29 अप्रैल। सत्र न्यायाधीश भिण्ड की अदालत ने अवैध तार डालने से करंट लगने से हुई नवयुवक की मौत के लिए आरोपी केशव सिंह निवासी ग्राम सगरा को 7 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक जेपी दीक्षित के अनुसार थाना नयागांव क्षेत्र के ग्राम सगरा में आरोपी केशव सिंह पुत्र बुद्धसिंह द्वारा एलटी लाइन से अपने ट्यूबवेल के लिए खेत में गढ़े खम्बों के नीचे सफेद तार डालकर लाइट डाली गई थी, जिन्हें हटाने के लिए कई बार लोगों ने केशव सिंह से कहा था, किंतु उसने वह तार नहीं हटाए, अवैध रूप से डाले गए सफेद तारों की प्लास्टिक हट गई थी, जहां तार डले थे उस खेत को भोलू उर्फ आदित्य पुत्र रोहित सिंह निवासी ग्राम सगरा ने बटाई पर ले लिया था और वह 7 अक्टूबर 2024 को ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था, तब उक्त तारों से ट्रैक्टर सहित उसे करंट लगा और उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर से थाना नयागांव में मर्ग क्र.21/24 की कायमी गई। जिसमें आरोपी केशव सिंह को दोषी पाया गया जांच पश्चात थाना नायगांव के अपराध क्र.84/ 2024 पर धारा 105 भारतीय न्याय संहिता का प्रकरण आरोपी केशव सिंह को विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने पर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के समक्ष प्रकरण का विचारण किया गया, जिसमें धारा 105 के अलावा धारा 238 भारतीय न्याय संहिता का भी आरोप लगाया गया था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने पैरवी करते हुए 13 साक्षियों को प्रस्तुत किया, जिसमें मृतक भोलू और आदित्य के परिजन मोहित सिंह, रामबाबू एवं अन्य चिकित्साक साक्षी, पुलिस साक्षीगण के कथनों के आधार पर सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी केशव सिंह उर्फ केसरी पुत्र बुद्धसिंह राजावत उम्र 81 वर्ष निवासी ग्राम सगरा को दोषी पाए जाने पर धारा 105 भारतीय न्याय संहिता में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और सात हजार रुपए जुर्माना, धारा 238 भारतीय न्याय संहिता में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा गया है।


