भिण्ड, 21 अप्रैल। श्रम पदाधिकारी भिण्ड ने समस्त शासकीय विभागों, मण्डलों, निगमों एवं अन्य संस्थाओं को सूचित किया है कि जो भी विभाग, संस्थाएं ठेकेदारों अथवा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से निर्माण कार्य एवं अन्य सेवाएं करवा रहे हैं, उन्हें संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है। साथ ही व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 47 से 50 के अंतर्गत ठेका श्रमिकों के नियोजन एवं पंजीयन से संबंधित प्रावधान भी लागू है। बिना पंजीयन के किसी भी प्रकार से ठेका श्रमिकों का नियोजन न किया जाए। इस हेतु समस्त संबंधित विभाग/ संस्थाएं तत्काल पंजीयन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।
श्रम पदाधिकारी ने कहा है कि श्रम कानूनों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार पंजीयन प्राप्त करें। इस स बन्ध में क्षेत्रीय श्रम कार्यालय से सहायता ली जा सकती है।
Sunday, May 31
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