भिण्ड, 20 अप्रैल। कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अक्षय तृतीया 20 अप्रैल एवं उसके पश्चात आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह एवं एकल विवाह समारोह में बाल विवाह के संबंध में जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने तथा होने वाले बाल विवाहों को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की धारा के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने के उद्देश्य से अधिकारियों का खण्ड स्तर से ग्राम स्तर तक बाल विवाह रोको उड़न दस्तों का गठन किया है।
जिसमें विकास खण्ड भिण्ड, अटेर, लहार, रौन, मेहगांव एवं गोहद बाल विवाह रोको उड़न दस्ता में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, तहसीलदार, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना समस्त नोडल अधिकारी, नगर निरीक्षक, भिण्ड, अटेर, लहार, रौन मेहगांव एवं गोहद एवं समस्त थाना प्रभारी उप नोडल अधिकारी, संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना समस्त तथा ग्राम स्तर पर बाल विवाह रोको उड़न दस्ता में उमाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक, सरपंच, पंच, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह की सदस्य, शौर्यादल सदस्य, बीट प्रभारी संबंधित ग्राम व क्षेत्र के प्रभारी को नियुक्त किया है। उक्त गठित दल बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई कर प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला भिण्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
Monday, September 28
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