भिण्ड, 19 अप्रैल। भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए जिले के युवा हरवीर सिंह को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद के न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
हरवीर सिंह के अभिभाषक सतेन्द्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करते हुए बताया कि अभियुक्त हरबीर सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र कागज संख्या 651 ख में संक्षेप में कथन किया गया है कि एफआईआर में अभियुुक्त का नाम नहीं था, उसको इस मामले में अभियुक्त बना दिया गया है। उक्त मामले में पवन कुमार गौड़ क्षेत्रीय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय बेगम ब्रिज रोड मेरठ उप्र की 26 दिसंबर 2018 की लिखित शिकायत के आधार पर भरत कालरा मैसर्स एसएम एंटर प्राइजेज के मालिक, ज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 120बी, सहपठित धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी के साथ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, असली और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने के संदिग्ध अपराधों के लिए पंजीकृत किया गया था।
न्यायालय ने अभियुक्त हरबीर सिंह की ओर प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 651 ख स्वीकार किया है। अभियुक्त को धारा 120बी, सहपठित धारा 420, 467, 468, 471 भादंसं व धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा सारवान धारा 420, 468, 471 भादंसं में, साक्ष्य के अभाव में, उपरोक्त आरोपित अपराध से उन्मोचित किया जाता है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध प्रकरण की कार्रवाई विधि अनुसार यथावत चलेगी।
Monday, September 28
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