– बाल विवाह रोकने में सहयोग की अपील
भिण्ड, 16 अप्रैल। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लाडो अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह रोकने के लिये यह अभियान शुरू हुआ है।
अक्षय तृतीया 20 अप्रैल के पश्चात विवाह मुहूर्तों के अवसरों एवं विशेष तिथियों के दौरान बाल विवाह न हो इसके लिए सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों, सभी धर्मगुरू, समाज के मुखिया, हलवाई, केटरर एवं बैण्ड सहित अन्य सभी लोगों से अपील की गई है कि वह इसमें सहयोग करें। यदि कहीं बाल विवाह होने की संभावना हो तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित एसडीएम अथवा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को दी जाए, जिससे कार्रवाई की जा सके। बाल विवाह किए जाने पर दो वर्ष का कारावास व एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
अक्षय तृतीय 20 अप्रैल एवं उसके पश्चात विवाह मुहूर्तों के अवसरों के दौरान होने वाले विवाहों में बाल विवाह रोकने हेतु जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड ने लेखापाल आनंद मिश्रा मो.9977516253, आंकड़ा विश्लेषक जितेन्द्र कुमार शर्मा मो.839520549 एवं कंप्यूटर ऑपरेटर नंदनी खत्री मो.9669417833 की ड्यूटी लगाई है। यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह होने संबंधी स्पष्ट जानकारी प्राप्त है, तो उक्त नंबरों पर फोन अथवा व्हाट्सएप कर या संबंधित परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को अवगत कराया जा सकता है।

