भिण्ड, 15 फरवरी। जिला परिवहन भिण्ड ने कहा कि जिलाध्यक्ष जिला भिण्ड को शिकायत प्राप्त हुई है कि जिले में संचालित बस परिचालकों द्वारा यात्रियों को दिए जाने वाले टिकिट पर वाहन का क्रमांक दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिससे वाहन दुर्घटना के समय बीमा कंपनी से यात्रियों को कलेम करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और यह सिद्ध नहीं हो पाता कि वह भी दुर्घटना के समय वाहन में मौजूद था। न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में भी दुर्घटना ग्रस्त यात्रियों को परेशानी का सामना करना होता है। अत: निर्देशित किया जाता है कि बस संचालक सुनिशचित करें कि यात्रियों को दिये जाने वाले टिकिट पर वाहन कमांक, यात्रा का दिनांक एवं समय टिकिट पर हो। यदि संभव हो तो यात्रियों को बस स्टेण्ड पर ई-टिकिट की व्यवस्था सभी संचालक मिल कर करें। उक्त व्यवस्था 15 दिवस में लागू करें अन्यथा चैकिंग के दौरान मोटरयान अधिनियम 1989 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Monday, April 6
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