भिण्ड, 26 दिसम्बर। फसलों को प्रतिकूल मौसम, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति, उपज में कमी आदि से किसानों को होने वाली आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सुरक्षा कवच के रूप में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। जिसके तहत कृषकों को आर्थिक क्षतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2025-26 में रबी फसलों जैसे गेंहू, चना, सरसों आदि का फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित है। जिले के सभी कृषक समय पूर्व अपनी-अपनी फसलों का योजनांतर्गत अधिक से अधिक अपनी फसलों का फसल बीमा करवाना सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पटवार हल्का स्तर पर जिले में मुख्य रूप से गेंहू, सरसों व चना फसलों को अधिसूचित किया गया है। किसानों के लिए रबी मौसम में सभी फसलों के लिए बीमित राशि का मात्र 1.5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो देय होगी। उप संचालक कृषि केके पाण्डेय ने बताया कि गेंहू की फसल प्रति हेक्टेयर बीमाधन राशि 36 हजार 350 रुपए है। जिसकी 1.5 प्रतिशत बीमाकंन राशि 545 रुपए, चना फसल की बीमाधन राशि 31 हजार सात सौ पचास रुपये है। जिसकी 1.5 प्रतिशत बीमाकंन राशि 476 रुपए तथा इसी क्रम में सरसों फसल की बीमाधन राशि प्रति हेक्टेयर 29 हजार 400 रुपए है। जिसकी 1.5 प्रतिशत बीमाकंन राशि 441 रुपए प्रति हेक्टेयर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। अऋणी कृषक (अल्पकालिक फसल ऋण न लेने वाले कृषक) अपनी फसलों का बीमा अपनी नजदीकी बैंक/ शाखा जहां कृषक का बैंक खाता है। नजदीकी सीएससी सेंटर, संबंधित ब्लॉक के कृषि विभाग कार्यालय द्वारा करा सकते हैं या फिर क्रॉप इंश्योरेंस एप को किसान भाई गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर स्वयं भी कर सकते हैं।
Sunday, April 12
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