भिण्ड, 07 अक्टूबर। फूप थाना क्षेत्र में बीते 30 सितंबर को वाहन क्रमांक एमपी 07 जेडएल 8708 के द्वारा घटित सड़क दुर्घटना के प्रकरण में पुलिस की जांच में तथ्य उजागर हुए कि वाहन मालिक ने वास्तविक चालक को बचाने के लिए झूठे व्यक्ति को चालक के रूप में प्रस्तुत किया।
ज्ञात हो इस घटना में गंभीर चोटें आने से एक महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। जिस पर से फूप थाना में मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद पुलिस की जांच में सामने आया कि वाहन मालिक व चालक दोनों ने मिलकर वास्तविक अपराधी को बचाने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस जांच को भ्रमित करने एवं न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के लिए झूठी जानकारी प्रदान की गई। साक्ष्यों को छिपाने एवं $गलत सूचना देने के गंभीर प्रयास किए गए। इस पर पुलिस ने अन्य धाराएं बढ़ाई हैं। जांच के आधार पर प्रकरण में बीएनएस की धाराएं जोड़ी गई हैं। धारा 217 (182) (लोक सेवक को झूठी सूचना देना), धारा 212 (177) ($गलत विवरण देना), धारा 238(201) (साक्ष्य छिपाना), धारा 242 (205) (झूठे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होना), धारा 61(2) (120बी) (आपराधिक साजिश)। उक्त धाराओं में अपराध सिद्ध पाते हुए वाहन मालिक एवं झूठे चालक दोनों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। विवेचना से यह भी स्पष्ट हुआ कि वाहन मालिक ही वास्तविक चालक था, जिसने स्वयं को बचाने के लिए झूठा व्यक्ति प्रस्तुत किया।
Wednesday, July 29
BREAKING
- छात्र आंदोलन में भाग लेने व शिक्षामंत्री का पुतला दहन करने पर भूपेंद्र गुर्जर को मोबाइल पर दी जान से मारने की धमकी
- आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत
- युवक फांसी पर झूला, मौत
- उद्योगों से समन्वय स्थापित कर अप्रेंटिसशिप के अवसर बढ़ाएं – कलेक्टर
- संबल योजना के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें – कलेक्टर
- इंडियन वेटर्न ऑर्गनाइजेशन ने कारगिल शहीदों को नमन, स्मारक पर किए दीप प्रज्ज्वलित
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार भिण्ड में मोबाइल कोर्ट ने बनाए 67 प्रकरण, 4,96,800 अर्थदंड वसूला
- समाज सेवी किरन दद्दा ने पावई में दिवंगत मातादीन शाक्य की बेटियों की जिम्मेदारी


